मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना
आरंभ तिथि:
- योजना को 19 मई, 2023 को अधिसूचित किया गया।
- यह योजना 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक लागू की गई।
- इसे 15 मार्च 2024 को 31 जुलाई, 2024 तक बढ़ा दिया गया।
लाभार्थी:
- राज्य के 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के न्यूनतम स्नातक शिक्षित युवा उद्यमी।
ऋण सहायता:
- ₹25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान।
- ₹25 लाख से ₹1 करोड़ तक की ऋण राशि पर 6% ब्याज अनुदान।
ब्याज अनुदान:
- वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर, ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय है।
मार्जिन मनी अनुदान:
- पुरुष उद्यमियों के लिए 10% (₹5 लाख तक)।
- महिला उद्यमियों के लिए 15% (₹5 लाख तक)।
वित्तीय वर्ष 2023-24:
- कुल 321 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए।
- 309 आवेदकों को ₹74.91 करोड़ की ऋण राशि से लाभान्वित किया गया।

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