मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना



  • आरंभ तिथि:

    • योजना को 19 मई, 2023 को अधिसूचित किया गया।
    • यह योजना 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक लागू की गई।
    • इसे 15 मार्च 2024 को 31 जुलाई, 2024 तक बढ़ा दिया गया।
  • लाभार्थी:

    • राज्य के 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के न्यूनतम स्नातक शिक्षित युवा उद्यमी।
  • ऋण सहायता:

    • ₹25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान।
    • ₹25 लाख से ₹1 करोड़ तक की ऋण राशि पर 6% ब्याज अनुदान।
  • ब्याज अनुदान:

    • वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर, ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय है।
  • मार्जिन मनी अनुदान:

    • पुरुष उद्यमियों के लिए 10% (₹5 लाख तक)।
    • महिला उद्यमियों के लिए 15% (₹5 लाख तक)।
  • वित्तीय वर्ष 2023-24:

    • कुल 321 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए।
    • 309 आवेदकों को ₹74.91 करोड़ की ऋण राशि से लाभान्वित किया गया।